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कोटा नगरपंचायत कर्मचारियों को पांच माह से नही मिला बेतन..बचत - नल जल कर सम्पत्ती कर.. सभी जल्दी जमा करें...सीएमओ विजय पांडेय।

15 दिनों में साफ सफाई नालियों की नगर की करव दी जाएगी, फिर नही रहेगी जनता को शिकायत--सीएमओ कोटा

इंडिया क्राइम न्यूज़


कोटा-- कोटा नगर पंचायत में इन दिनों बिगत चार पाँच माह से कर्मचारियों को बेतन नही मिल पाया है। नव पदस्थ सीएमओ विजय पांडेय साहब से चर्चा होने पर उन्होंने बताया कि नगरपंचायत में अभी धन का अभाव है, इस लिए कर्मचारियों के वेतन नही मिल पाया है। 



सम्पत्ती शुल्क, नलजल कर की बकाया राशि को वसूलने में कड़ाई कर रहे है रेट पुराने ही है, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करों की बकाया राशि यथा शीघ्र नगरपंचायत कार्यालय कोटा में आकर जमा कर दें, विलम्ब से जमा करने पर सरचार्ज या विलम्ब शुल्क सहित जमा करना पड़ेगा।

समय पर करों की बकाया राशि आने से कर्मचारियों का वेतन भी दिया जाएगा, पानी के खराब टैंकरों को भी सुधरवाने का काम कर रहे हैं।अग्निशमन गाड़ी भी खराब है इसको भी सुधरवाने भेजे है। बैठने के लिए सभा हाल में चेयर खराब हो गई है उनको सुधरवाना है, पर ये सब धन की अवाक होने से ही सम्भव हो पायेगा, इस लिए वसूली के लिए कर्मचारियों को कड़ाई से बोला गया है। हम खुद भी लोगों से संपर्क कर रहे है।

नगर की सफाई और बजबजाती नगर की नालियों के प्रश्न पर सीएमओ साहब ने कहा कि यह समस्या बहुत ज्यादा है यंहा। बरसात आनेवाली है इसके पहले हम सफाई का काम तेजी से करवाएंगे दरअसल सफाई कर्मचारी काम पर मात्र 14 लोग आ रहे है इस लिए बिलम्ब हो रहा है नए सफाई कर्मचारियों को भी लगायेगें काम मे, सफाई कर्मचारी खोज भी रहे है भर्ती करने के लिए।



सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए नगर में वंहा से लोगों के घरों में पानी का कनेक्सन गया है उन पर कीड़े बिलबिला रहे है तो कीड़े सप्लाई वाले पानी को भी दूषित कर रहे है बीमारी बढ़ने की असंका है, लोगो के घरों के नल कनेक्सन नालियों से होकर गुजरे है नालिया गड्ढे खराब पानी से भरे है खतरों को आमंत्रण दे रहे है नगरपंचायत इस तरफ ध्यान नही दे रही है.. इस सवाल के जवाब में.. सीएमओ कोटा ने कहा कि यह नगरपंचायत का कार्य है हम जल्दी ही इस समस्या का हल कर देंगे। बस सभी के सहयोग की जरूरत है हम पूरा प्रयास कर रहे है कि समस्याएं जल्द हल हो जाएं।



आपको बता दे कि कोटा नगर पंचायत में संपत्ति कर में संशोधित दर लागू की गई है ,समान्य सभा की बैठक में परिषद द्वारा दी गई  स्वीकृति। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 126 की उपधारा (2) के अंतर्गत संपत्ति करों की दरों में नगर पंचायत परिषद द्वारा कोटा नगर पंचायत के वार्डों को 03 जोन में विभक्त कर प्रत्येक जोन हेतु निम्न सारिणी अनुसार वार्षिक भाडा़ मूल्य ज्ञात करानें हेतु भवन/भूमि की दरों में संशोधित करने हेतु 14/6/23 को समान्य सभा की बैठक में परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई l 

इस संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय से निर्धारित कार्यालयीन अवधी में प्राप्त की जा सकती है l
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